‘हिंदू लड़की को गर्भवती करने से 10 बार मदीना जाने का सवाब मिलता है’: कुणाल बन ताहिर ने की शादी, फिर लात मार गर्भ गिराया

बरेली में 'ग्रूमिंग जिहाद' का मामला (प्रतीकात्मक चित्र)

उत्तर प्रदेश के बरेली से ‘लव जिहाद’ का एक मामला सामने आया है। एक युवती ने पुलिस थाने में ताहिर हुसैन और उसके परिवार के खिलाफ मजहब छिपाकर शादी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपित को जेल भेज दिया है।

ताहिर ने मंदिर में ले जाकर माँग भरी

मामला बरेली के इज्जतनगर थाने का है, जहाँ पर एक युवती ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धर्म छिपा कर शादी करने की एफआईआर कराई है। युवती का आरोप है कि वो प्राइवेट नौकरी करती थी। इस दौरान नवंबर 2019 में एक युवक उसके संपर्क में आया। उसने खुद को युवती के समुदाय का बताकर मेल-जोल बढ़ा लिया। कई बार संबंध भी बनाए। बाद में उसने मंदिर में ले जाकर उससे शादी की और मंदिर में ही उसकी माँग भरी। उसके बाद वो पत्‍नी के तौर पर उसके साथ रहने लगी। 

पेट में लात मारकर गिराया गर्भ

लड़की का आरोप है कि शादी से पहले उसने अपना नाम कुणाल शर्मा बताया। उसने इसी नाम (कुणाल शर्मा) से फेसबुक अकाउंट भी बना रखा था। गर्भवती होने पर युवती ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा तो आरोपित ताहिर हुसैन लगातार टाल-मटोल करने लगा। 20 नवंबर को जब गर्भवती होने की बात पीड़िता ने ताहिर के घरवालों को बताई तो वो आग-बबूला हो गए। पीड़ित युवती के मुताबिक ताहिर की माँ, भाई और बाकी लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उन्होंने पेट में लात मारकर पेट में पल रहा उसका दो महीने का गर्भ गिरा दिया।

लव जिहाद ही हमारा मकसद

आरोप है कि ताहिर और उसके घरवालों ने उससे कहा कि लव जिहाद ही उनका मकसद है। पीड़ित के मुताबिक शादी का झाँसा देकर आरोपित ताहिर ने उसका रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि ताहिर ने कहा, “मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। मेरा मजहब मुझे कहता है कि हम लव जिहाद में विश्वास रखते हैं, शादी में नहीं। एक हिंदू को गर्भवती करने से हमें दस बार मदीना शरीफ जाने का सवाब मिलता है।” युवती ने कहा कि आरोपित और उसके परिवार ने उसे धमकी भी दी कि अगर उन लोगों ने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मार देंगे।

मुख्य आरोपित ताहिर गिरफ्तार: एसपी सिटी

इस मामले में बरेली एसपी सिटी रविन्द्र सिंह का कहना है कि पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपित ताहिर, उसकी माँ, भाई और एक अन्‍य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जाँच शुरू कर दी गई है। हालाँकि उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ‘लव जिहाद’ का मामला नहीं बनता क्योंकि ये मामला 27 तारीख को दर्ज हुआ है। इसमें पुलिस ने ताहिर और अन्य को मामूली धाराओं का ही आरोपित माना है। फिलहाल ताहिर को गिरफ्तार कर लिया है।

UP में ‘लव-जिहाद’ कानून के तहत उवैस अहमद पर पहली FIR

गौरतलब है कि बरेली में इससे पहले रविवार (नवंबर 29, 2020) को ‘ग्रूमिंग जिहाद’ कानून के तहत पहला केस दर्ज हो चुका है। केस के मुताबिक, उवैस अहमद गाँव की ही एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस प्रकरण के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, फ़िलहाल मामले का आरोपित फ़रार है। 

हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘ग्रूमिंग जिहाद (लव जिहाद)’ के विरुद्ध बने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद ये राज्य में औपचारिक रूप से लागू हो गया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया