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लव जिहाद पर यूपी में अब बेल नहीं, 10 साल की सजा संभव: योगी सरकार के अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर

राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह अध्यादेश औपचारिक तौर पर लागू हो गया है। इसे 6 महीनों के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘ग्रूमिंग जिहाद (लव जिहाद)’ के खिलाफ बने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी है। इसके बाद ये प्रदेश में औपचारिक रूप से लागू हो गया है। राज्यपाल ने शनिवार (नवंबर 28, 2020) को इसकी मंजूरी दी। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही ये अपराध गैर-जमानती हो गया है और इसे 6 महीनों के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

NBT की खबर के अनुसार, अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे 3 साल से 10 साल तक सजा दी जाएगी। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही धर्म परिवर्तन में शामिल संगठनों का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम छिपा कर छद्म नाम से शादी करने वालों को 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। इसके साथ ही यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती (Non Bailable) होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया जाएगा।

यूपी में लव जिहाद के नए कानून को लेकर जो बातें अब तक सामने आई है, उसके अनुसार 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। यदि दो अलग-अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो इस बात की जाँच की जाएगी कि यह धोखे से तो नहीं हुआ है।  मध्य प्रदेश सरकार भी जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी में है।

योगी आदित्यनाथ ने पहले ही हुए कहा था, “यह अध्यादेशऐसे लोगों के लिए चेतावनी है, जो अपनी पहचान छिपा कर हमारी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं। हमने जो कहा था, वह करके दिखाया है। साथ ही यह भी कहने के लिए आए हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे मान्यता मिलनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का प्रयास करेंगे।” 

वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार की बात कही थी। बता दें कि निकिता हत्याकांड के बाद से लव जिहाद का मामला चर्चा में आया था। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा था कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार चल रहा है। फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के साथ ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ बना अध्यादेश कानून में तब्दील हो गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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