आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बने बाबा भूरे शाह मजार को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस, वरना होगी कार्रवाई, नूरी मस्जिद के इमाम को भी अल्टीमेटम

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बने बाबा भूरे शाह मजार को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बाबा भूरे शाह मजार को अतिक्रमण पर कार्रवाई अभियान तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सम्पदा अधिकारी द्वारा 25 अप्रैल, 2022 को भेजे गए नोटिस में 13 मई,2022 को जमीन के मालिकाना हक़ से सम्बंधित कागजातों साथ मजार पक्ष को शाम 4 बजे तक उपस्थित होना है। ऐसा न करने पर सम्पदा अधिकारी के न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई के पश्चात भी निर्णय भी सुनाया जा सकता है।

सम्पदा अधिकारी द्वारा जारी किया गया नोटिस

बता दें कि मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सम्पदा अधिकारी द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सिंक लाइन स्थित बाबा भूरे शाह मजार के केयर टेकर सज्जादा नाशिन को भेजा गया है। मजार की व्यवस्था देखने वालों से निर्धारित समय के पहले ही जमीन से जुड़े कागजातों की छायाप्रति उपलब्ध कराने को कहा गया है।

वहीं उत्तर मध्य रेलवे द्वारा दूसरा नोटिस आगरा छावनी रेलवे भूमि में स्थित नूरी मस्जिद को भेजा गया है। मस्जिद के इमाम को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, “आगरा छावनी रेलवे एरिया में अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत जॉइंट सर्वे कार्य प्रगति पर है। जिसमें यह पाया गया है कि आगरा छावनी में रेलवे भूमि पर मस्जिद बना हुआ है। जिसे उपर्युक्त आदेश के अनुपालना में हटाए जाने की आवश्यकता है।”

नूरी मस्जिद को जारी नोटिस

नोटिस में साफ कहा गया है कि मस्जिद को हटाकर कहीं अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए। यह कार्य 8 दिन के अंदर किया जाना आवश्यक है। अन्यथा रेलवे नियमानुसार उचित कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि यह नोटिस 28 दिसंबर, 2022 को ही जारी की गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया