5 साल की मूक-बधिर बच्ची के साथ रेप करने वाले साबिर को उम्रकैद: विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज 4 महीने में सुनाई सजा

हैदराबाद में नशीला पदार्थ देकर 14 साल की लड़की के साथ दो दिन तक किया गैंगरेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना में विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज मुमताज अली ने शनिवार (30 अक्टूबर 2021) को 5 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। खास बात यह ​है अदालत ने महज चार महीने में इस मामले की सुनवाई की और दोषी को सजा सुनाई।

बताया जा रहा है कि शामली जिले के कैराना में चार महीने पहले रामपुर मनिहारान रेलवे प्लेटफार्म पर 5 साल की मूक-बधिर मासूम बच्ची के साथ साबिर नाम के शख्स ने दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश मुमताज अली द्वारा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद साबिर पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसकी आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

इस मामले में पॉक्सो के विशेष अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के मुताबिक, लड़की शामली की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि 15 जून को 5 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर भीड़ में खो गई थी। माता-पिता से अलग होने के बाद उसे अकेला पाकर साबिर ने रामपुर मनिहारान रेलवे प्लेटफार्म पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित वहाँ से फरार हो गया।

रेलवे प्लेटफार्म पर चाय की दुकान लगाने वाले की शिकायत पर गर्वेमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने रेप की धारा के तहत इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। बाद में रेलवे पुलिस ने आरोपित साबिर को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने शनिवार को उसकी सजा सुनाई। हालाँकि, कोर्ट में आरोपित ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया