अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को ध्वस्त करवाएँ। बाद में इमारत के बाकी हिस्सों के बारे में फैसला लिया जाएगा।
#WATCH | Shimla, Himachal Pradesh| After Shimla court orders demolition of the unauthorised floors of Sanjauli mosque, advocate representing Waqf Board, BS Thakur says, " The Masjid Committee will comply with the order to demolish (unauthorised floors of the mosque) within two… pic.twitter.com/PYJ8WtnRN5
— ANI (@ANI) October 5, 2024
गौरतलब है कि पूरा विवाद संजौली में मस्जिद निर्माण शुरू होने के बाद उत्पन्न हुआ था। इसके बाद मामले में शिकायतें हुई और अवैध निर्माण को लेकर फैसला आया।
The Shimla Municipal Commissioner Court has ordered the demolition of the top three floors of a mosque in the Sanjauli area. This decision follows demands from Hindutva organizations claiming that parts of the mosque were built illegally. Tensions escalated after a few Muslim… pic.twitter.com/8LUNlVRtxR
— The Observer Post (@TheObserverPost) October 5, 2024
जानकारी के मुताबिक संजौली मस्जिद का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। साल 2010 आते-आते मस्जिद के निर्माण पर विवाद शुरू हो गया। इस बीच अवैध निर्माण रोकने को लेकर कुल 38 नोटिस नगर निगम ने जारी किए गए। अब इस मामले में 14 साल बाद फैसला आया है।