’15 मिनट में 100 करोड़ हिंदू को…’ ओवैसी ने उगला था जहर, कोर्ट का पुलिस को आदेश- दर्ज करो मामला

चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी (फ़ाइल फ़ोटो)

हैदराबाद की 16वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने सैदाबाद पुलिस को जुलाई 2019 के दौरान करीमनगर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान घृणास्पद भाषण के लिए विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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शहर के एक वकील के करुणासागर ने 1 अगस्त को उक्त न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने करीमनगर में एनएन गार्डन फंक्शन हॉल में 23 जुलाई को एक सार्वजनिक सभा ‘जलसा-ए-यादे फखर-ए-मिलात’ के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस याचिका में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

करुणासागर ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस सन्दर्भ में 26 जुलाई को सैदाबाद पुलिस में शिक़ायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस जाँच के लिए मामला दर्ज करने में विफल रही। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भाषण दिया था।

इस याचिका की जाँच के बाद, कोर्ट ने सैदाबाद पुलिस को अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने और 23 दिसंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ख़बर के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस आईपीसी 153(A), 153(B) और 506 के तहत मामला दर्ज करे। वहीं, मलकपेट एसीपी, एन वेंकट रमना ने कहा, “हमें अभी तक कोर्ट से आदेश नहीं मिले हैं। लेकिन हम इस मामले को देखेंगे और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे।”

दरअसल, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था, ”हम 25 करोड़ हैं और तुम (हिन्दू) 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है।” इसके आगे उन्होंने कहा था, ”लोग उन्हीं को डराते हैं जो आसानी से डरते हैं। वह (RSS) क्यों हम से घृणा करते हैं। क्योंकि वह हमारा सामना 15 मिनट भी नहीं कर सकते हैं।” 

अपना बयान जारी रखते हुए उन्होंने कहा,

”मुस्लिमों को शेर बनना होगा ताकि कोई चायवाला उनके सामने खड़ा न हो। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आप लोग इतने परेशान हैं, परेशान मत हो। नौजवानों मैं आपसे कहूँगा कि जो हम यहाँ करेंगे, उसके बदले में जन्‍नत या जहन्‍नूम मिलेगी। शहीद जन्‍नतों की जन्‍नत जाता है। तुम सिर्फ़ अल्‍लाह का नाम लो।”

चंद्रांगुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के इस विवादित बयान पर बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद (VHP) दोनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। 

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया