CAA पर भड़काऊ बयानबाजी: रवीश कुमार पर केस, सोनिया, प्रियंका और ओवैसी भी नामजद

सोनिया, प्रियंका और ओवैसी के खिलाफ केस

कॉन्ग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गाँधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गाँधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इन सब पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में प्रदीप गुप्ता नाम के वकील ने सोनिया, प्रियंका, ओवैसी और रवीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

दैनिक जागरण को गुप्ता ने बताया कि कई लोगों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। बावजूद इसके सोनिया, प्रियंका और ओवैसी साजिश के तहत लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इसके कारण ही दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसा भड़की। गुप्ता के अनुसार इसके बाद रवीश कुमार ने इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। नतीजतन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सहित देश के अन्य हिस्सों में हिंसा हुई। कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 जनवरी तय की है।

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दैनिक जागरण के अलीगढ़ संस्करण में प्रकाशित खबर

इससे पहले राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी को मेरठ बॉर्डर पुलिस रोक लिया और उन्हें वापस दिल्ली लौटा दिया। राहुल और प्रियंका शुक्रवार को मेरठ में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लागों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। अधिकारियों ने दोनों नेताओं को यह कह कर लौटा दिया कि शहर में अभी भी धारा-144 लागू है और उनके जाने से कानून-व्यवस्था की स्तिथि बिगड़ सकती है। बता दें कि दोनों को रोकने की तैयारी मेरठ सीमा पर मोहिउद्दीनपुर में ही कर ली गई थी। इसके लिए खरखौदा वाले रोड पर पुलिस ने पूरी तरह से नाकाबंदी की थी। लेकिन, वहाँ पुलिस प्रियंका और राहुल को नहीं रोक पाई क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मियों ने सीओ व अन्य पुलिसवालों को धक्का देकर किसी तरह गाड़ी आगे बढ़ा दिया। वहाँ मौजूद एक सीओ ने बताया कि एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ी उन्हें टक्कर मार देगी।

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बता दें कि कॉन्ग्रेस ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध और तेज कर दिया। सोनिया गाँधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गाँधी और प्रियंका गाँधी ने राजघाट स्थित महात्मा गाँधी के स्मारक पर जहाँ एकता के लिए सत्याग्रह किया, वहीं उसकी सहयोगी DMK ने चेन्नई में बड़ी रैली आयोजित की थी।

नागरिकता कानून के खिलाफ रैली करने के लिए DMK प्रमुख एमके स्टालिन समेत आठ हजार लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने पुलिस की अनुमति के बिना रैली निकाली थी। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया