HC से पायलट खेमे को राहत: याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, स्पीकर नहीं कर पाएँगे अयोग्यता की कार्रवाई

हाईकोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया है (फ़ाइल फ़ोटो)

सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से सचिन पायलट और राजस्थान के अन्य बागी विधायकों के मामले में फिलहाल फैसले को लेकर कोर्ट की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। यानी, विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएँगे। हालाँकि, अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती रहेगी।

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इसके बाद अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। सचिन पायलट गुट को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से तात्कालिक राहत मिल गई है, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे।

पायलट और कॉन्ग्रेस के बागी विधायकों ने पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट की मदद ली थी। एक याचिका दाखिल करते हुए पायलट खेमे ने स्पीकर डॉ सीपी जोशी के अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी।

दोनों पक्षों की जिरह होने और दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालाँकि, अभी ये अंतिम फैसला नहीं है।

राजस्थान कॉन्ग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज जहाँ हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी हाईकोर्ट के फैसले से पहले टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम अशोक गहलोत पर जमकर बयान दिए।

पायलट ने आज स्पष्ट कहा कि उनकी लड़ाई सीएम गहलोत से है। पायलट ने कहा कि वो कॉन्ग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को एलान करते हुए कहा कि जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और उनकी सरकार बहुमत साबित करेगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया