आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: जयललिता की सहयोगी शशिकला की ₹2000 करोड़ की संपत्ति जब्त

शशिकला (फाइल फोटो)

आयकर विभाग ने बुधवार (अक्टूबर 7, 2020) को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी शशिकला पर बड़ी कार्रवाई की है। तमिलनाडु के कोडानाड और सिरुथवूर क्षेत्रों में पूर्व सीएम जे. जयललिता की सहयोगी शशिकला से जुड़ी संपत्ति को संलग्न किया। आयकर विभाग ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर रोक लगा दिया गया है। इनमें से अकेले दो संपत्तियों की कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का पूरा ब्यौरा फिलहाल नहीं मिला है। आयकर विभाग पिछले माह ही शशिकला की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुका है। इससे पहले खबर आई थी कि आयकर विभाग ने सितंबर में शशिकला की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी।

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इससे पहले पिछले साल नंवबर में भी आयकर विभाग द्वारा शशिकला की 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की खबर सामने आई थी। वीके शशिकला और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापेमारी करते हुए एजेंसी को दस्तावेज मिले थे। इन संपत्तियों को बेनामी अधिनियम के तहत जब्त किया गया था।

संलग्न की गई ये संपत्तियाँ चेन्नई, कोयंबटूर, पुदुचेरी और तमिलनाडु के अन्य स्थानों में थीं। कथित तौर पर इन संपत्तियों का उल्लेख शशिकला या उनके परिवार ने अपनी संपत्ति की घोषणा करते समय नहीं किया था। इन संपत्तियों को ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ के तहत आयकर विभाग द्वारा जब्त किया गया था।

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद वीके शशिकला को जुर्माना भरने की शर्त पूरी करने पर अगले साल 27 जनवरी में रिहाई मिल सकती है। कर्नाटक कारागार विभाग ने बताया कि शशिकला अगर 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड जमा करा देती हैं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है।

शशिकला फिलहाल परप्पन्ना आग्रहारा जेल में बंद है। उन्हें 66 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मामले में फरवरी 2017 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। जेल की सुप्रिटेंडेंट आर लता ने एक आरटीआई कार्यकर्ता के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जेल रिकॉर्ड के मुताबिक कैदी नंबर 9234 शशिकला की संभावित रिहाई की तारीख 27 जनवरी 2021 है बशर्ते वह कोर्ट द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड का भुगतान करती हैं।

अगर वह जुर्माना नहीं भरती हैं तो यह उन्हें 27 फरवरी 2022 को रिहा किया जा सकता है। लता ने कहा कि अगर वह पैरोल सुविधा का इस्तेमाल करती हैं, तो रिहाई की संभावित तारीख बदल सकती है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया