‘मुझे पता है आपलोग दबाव में हैं’: कपिल सिब्बल की दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नहीं दी राहत, पत्नी ने सरफराज़ के पाँव छूकर दाखिल किया पर्चा

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ‘झारखण्ड मुक्ति मोर्चा’ (JMM) के नेता फ़िलहाल फ़िलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दर्जा खटखटाया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने इस दौरान हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता व समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल से पूछा कि वो क्या चाहते हैं?

इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लेकर आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह में नोटिस जारी करने की बात की। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि शुक्रवार को ही मामला सुना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें थोड़ा विवेकाधिकार दीजिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें पता है कि जज लोग दबाव में हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 6 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में ये मामला सुनेंगे।

हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है, जिस पर सोमवार (29 अप्रैल, 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस भी जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED का जवाब आने तक उच्च न्यायालय रिजर्व मामले में जजमेंट सुना सकता है। JMM का कहना था कि झारखण्ड हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाने में देरी कर रहा है। वहाँ गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर है।

इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखण्ड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। 31 जनवरी, 2024 को हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद चम्पई सोरेन झारखण्ड के सीएम बने थे। उधर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। गांडेय के MLA रहे डॉ सरफराज अहमद के पाँव छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। उससे पहले कल्पना अपने ससुर शिबू सोरेन और सास से आशीर्वाद लेने भी पहुँची थीं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया