चिदंबरम को ‘मुँहमाँगी मुराद’: INX मीडिया मामले में 2 सितंबर तक रहेंगे CBI हिरासत में

SC ने की चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज

दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपित कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष सीबीआई अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम रिमांड तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है।

पी चिदंबरम को 4 दिन की सीबीआई हिरासत की समाप्ति पर शुक्रवार (अगस्त 30, 2019) को सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, जाँच एजेंसी ने मामले में चिदंबरम की हिरासत की अवधि 5 दिन बढ़ाने की माँग की थी।

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बता दें कि पी चिदंबरम खुद सीबीआई रिमांड में रहना चाहते हैं। उन्होंने एक आप्रत्याशित आवेदन के जरिए 2 सितंबर तक खुद सीबीआई की गिरफ्त में रहने की इच्छा जताई थी। दरअसल, चिदंबरम को लगता है कि अगर रिमांड के बाद उन्हें बेल नहीं मिली तो उन्हें तिहाड़ भेजा जा सकता है। इसलिए वो सीबीआई की रिमांड में ही रहना चाहते हैं।

गौरतलब है कि 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था। तब कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई कस्टडी में पूछताछ के लिए भेज दिया था। बाद में कस्टडी को 4 दिन बढ़ाकर 30 अगस्त तक किया गया था।

गुरुवार (अगस्त 29, 2019) को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगी। इसके बाद चिदंबरम के वकीलों ने खुद ही कह दिया था कि वह खुद 2 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में ही रहने की पेशकश कर रहे हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया