नए नाम और पहचान की कश्मकश में फँसा शरद पवार गुट तो अजित पवार ने एनसीपी ऑफिस और अन्य संपत्तियों पर पेश कर दिया दावा: कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई?

शरद पवार और अजित पवार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची (फोटो साभार : आजतक)

चुनाव आयोग ने मंगलवार (06 फरवरी 2024) को अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (एनसीपी) का असली दावेदार मान लिया और शरद पवार गुट को नए नाम और पहचान पर दावा करने के लिए आज (07 फरवरी 2024) का वक्त दिया था। इस दौरान शरद पवार गुट ने तीन नाम चुनाव आयोग को भेजे थे, जिसमें से नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार नाम उनकी पार्टी को मिल गया है। इन नामों पर चर्चा के बीच ही ये खबर सामने आई कि अब अजित पवार गुट ने एनसीपी के कार्यालय और अन्य संपत्तियों पर दावेदारी करने की तैयारी कर ली है।

शरद पवार गुट ने तय किए ये तीन नाम

अपनी पार्टी का नाम और सिंबल छिनने के बाद शरद पवार की पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को तीन नाम भेजे गए थे। केंद्रीय चुनाव आयोग को शरद पवार की पार्टी की ओर से भेजे गए इन नामों में नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी-शरद पवार और एसीपी -शरद पवार नाम शामिल थे, जिसमें से चुनाव आयोग ने पार्टी की पसंद के पहले नाम नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार पर मुहर लगा दी। अब शरद पवार गुट महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अपने नए नाम और नई पहचान (चुनाव निशान) के साथ चुनाव में हिस्सा ले सकेगा। चुनाव आयोग ने इस बारे में शरद पवार को सूचना भी दे दी है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पत्र

अजित पवार गुट ने ठोकी एनसीपी की संपत्तियों पर दावेदारी

इस बीच, इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अजित पवार गुट आधिकारिक तौर पर एनसीपी के कार्यालय समेत अन्य संपत्तियों पर अपनी दावेदारी करने चल रहा है। अजित पवार गुट का कहना है कि इस पार्टी कार्यालय को सरकार की तरफ से दिया गया है, खुद इसे पार्टी ने नहीं बनाया है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर पार्टी कार्यालय और अन्य संपत्तियों पर एनसीपी की आधिकारिक इकाई की दावेदारी बनती है। अजित पवार गुट यही बात सामने रखने वाला है।

शरद पवार गुट से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया अजित पवार गुट

बता दें कि अजित पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा असली एनसीपी बताए जाने के बाद शरद पवार गुट ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगा। शरद पवार गुट ने ये दावा भले किया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शरद पवार गुट से पहले ही अजित पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (खास याचिका) दाखिल की है कि शरद पवार गुट की तरफ से किए गए किसी भी दावे पर वो तब तक निष्कर्ष पर न पहुँचे, जब तक अजित पवार गुट भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में न कह ले।

बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार (06 फरवरी 2024) को चुनाव आयोग ने एनसीपी को लेकर चल रही लड़ाई पर विराम लगा दिया था। आयोग ने अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के धड़े को ही असली माना। एनसीपी का चुनाव निशान घड़ी अब अजित पवार वाला गुट इस्तेमाल करेगा। चुनाव आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया, जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की सदन की सदस्यता पर अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया