शशि थरूर ने मोदी को बताया था ‘शिवलिंग का बिच्छू’, हाजिर न होने पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना

शशि थरूर (फाइल फोटो)

अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कॉन्ग्रेस सांसद शशि थरूर पर दिल्ली की एक अदालत ने मानहानि मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पाँच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने थरूर के ख़िलाफ़ मानहानि की याचिका दायर कर रखी है। कोर्ट ने कई बार कॉन्ग्रेस सांसद को नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस पर शनिवार को भी कोर्ट में पेश नहीं होने पाँच हजार रूपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल थरूर ने मोदी पर टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से की थी।

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इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर माह में मामले पर हुई सुनवाई को 15 फरवरी 2020 तक के लिए टाल दिया गया था। दिसंबर में भी कोर्ट ने थरूर को पाँच हजार रुपए की गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था। वहीं कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर पर भी सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था।

बीजेपी नेता बब्बर ने अदालत में शिकायत दायर करते हुए आरोप लगाया था कि थरूर ने अक्टूबर 2018 में बेंगलुरू में आयोजित एक कार्यक्रम में एक लेख का हवाला देते हुए एक विवादित बयान दिया था, जिसमें थरूर ने कहा था कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। कॉन्ग्रेस नेता के इस बयान के तीखी आलोचना हुई थी। उस समय बीजेपी नेताओं ने इस बयान के लिए माफी माँगने के लिए कहा था। हालाँकि थरूर ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद ही बब्बर ने कोर्ट में याचिका दायर की।

आपको बता दें कि शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वे विदेश राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। थरूर अक्सर बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर बयान देते रहे हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया