रिक्शे पर बैठ मियाँ जी ने की मुनादी… बीवी-बेटे के साथ आजम खान भगोड़ा घोषित: देखें Video

पत्नी विधायक तंजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ आजम खान (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर रामपुर एडीजे-6 की अदालत ने बुधवार (जनवरी 8, 2019) को आजम खान के खिलाफ मुनादी का नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। गुरुवार (जनवरी 9, 2019) को कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए रामपुर में गंज थाना पुलिस ने मुनादी कराते हुए उनके घर के बाहर धारा-82 के तहत नोटिस चस्पां किए।

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इसके साथ ही शहर में दर्ज मुकदमे, कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए आजम खान की संपत्ति कुर्की की मुनादी की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जनवरी तय की है। इससे पहले कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

बता दें कि यह मामला आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित है। मामले की सुनवाई की तारीखों पर लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एडीजी-6 की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 18 दिसंबर को धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस देने का आदेश दिया था। गंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक चार्जशीट भी दायर की गई है। अदालत ने तीन मामलों में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भगोड़ा घोषित किया है।

रामपुर जिला अदालत में सरकार के अतिरिक्त वकील राम अवतार सैनी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अदालत द्वारा जारी किए गए समन का जवाब न देने को लेकर आजम खान को दो मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत में लंबित दो मामलों में आजम के पड़ोसी द्वारा दर्ज की गई एक FIR और हालिया चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन शामिल है।

उन्होंने बताया कि पहला मामला पड़ोसी आरिफ रजा खान के घर मे घुसकर मारपीट करने का है। आरिफ ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, धारा 504 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट ने कई बार आजम खान को कोर्ट में पेश होने को कहा, लेकिन लगातार गैर हाजिर रहने के कारण कोर्ट ने अब धारा 82 की कार्यवाही की है। गुरुवार को आजम खान के घर अब कोर्ट का नोटिस चस्पां किया गया है। अगर अब भी आजम खान निर्धारित तारीख पर कोर्ट नहीं पहुँचे तो फिर कोर्ट धारा-83 की कार्यवाही करेगा। धारा-83 की कार्यवाही घर की कुर्की होगी।

वहीं, दूसरा मुकदमा चुनाव के दौरान आजम खान के पोलिंग स्टेशन के अंदर वाहन ले जाने को लेकर है। इस केस में भी सांसद आजम खान को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं आने पर उनके खिलाफ धारा-82 की कार्यवाही की गई है।

इसी तरह आदर्श आचार संहिता के एक अन्य मामले में आजम खान के खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी किया गया था। उन पर चुनावी रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा था कि किसी को भी किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है और साथ ही उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के लिए जमानती वारंट जारी किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया