मुस्लिम महिला ने ‘बिस्मिल्लाह’ कह खाया सुअर का मांस, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा: टिकटॉकर की हरकत से भड़क गए थे इंडोनेशिया के कट्टरपंथी, 20 लाख हैं फॉलोअर

लीना को दो वर्ष की सजा सुनाई गई है।

इंडोनेशिया की एक अदालत ने टिकटॉक इन्फ्लुएंसर को सुअर का मांस खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहने पर 2 वर्ष की सजा सुनाई है। इन्फ्लुएंसर का नाम लीना मुखर्जी उर्फ लीना लुत्फियावती है। लीना के टिकटॉक पर 20 लाख से अधिक फॉलोवर हैं।

लीना लुत्फियावती को ईशनिंदा के आरोप में यह सजा सुनाई गई है। वह हिंसा भड़काने की दोषी पाई गई हैं। दरअसल, लीना ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला था, जिसमें वह ‘क्रिस्पी स्किन पोर्क’ खाने से पहले ‘बिस्मिल्लाह’ कहा।

इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, जहाँ सुअर का मांस खाने पर प्रतिबंध है। मुस्लिम धर्म मानने वाली लीना का यह वीडियो इस साल मार्च में वायरल हुआ था। इसके बाद इस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाह अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ ‘अल्लाह के नाम पर’ होता है।

लीना ने अपना नाम बॉलीवुड से प्रभावित होकर लीना मुखर्जी रख लिया था। वह भारत में अपना व्यापार भी करती हैं। इसके अतिरिक्त वह लगातार अलग अलग जगह पर घूमते हुए विडियो भी डालती हैं। बताया जा रहा है कि उनकी यह वीडियो इंडोनेशिया के बाली का है।

लीना को मई में इंडोनेशिया की एक अदालत ने घृणापूर्ण जानकारी फैलाने का दोषी माना था। कोर्ट ने कहा कि यह धर्म, जातीय समूह और नस्ल के प्रति घृणा का कार्य है। लीना की इस वीडियो को लेकर इंडोनेशिया के कट्टरपंथी मुस्लिमों ने खूब शोर मचाया था।

कोर्ट ने लीना को 2 वर्ष की सजा के साथ ही 250 मिलियन रुपियाह ($16,245 डॉलर अथवा 13.48 लाख रुपए) का जुर्माना भी लगाया है। यदि लीना यह जुर्माना नहीं भर्ती हैं तो उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल भी काटनी पड़ेगी।

इंडोनेशिया में बीते कुछ वर्षों में इस्लामी कानून लगातार सख्त हो रहे हैं। बीते वर्ष इंडोनेशिया में 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर आरोप था कि होलीविंग्स नाम के एक बार में मोहम्मद नाम के आदमी को मुफ्त शराब देने का प्रचार किया था। बताते चलें कि सुअर की तरह शराब भी इस्लाम में हराम है।

इंडोनेशिया में सामान्य व्यक्ति ही नहीं, बल्कि ऊँचे पदों पर बैठे लोगों को भी ईशनिंदा का दोषी ठहराया गया है। वर्ष 2017 में इंडोनेशिया के जकार्ता के ईसाई गवर्नर बासुकी पूर्णमा को ईशनिंदा का दोषी पाते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया