मुंबई पुलिस ने दर्ज की Republic TV के 1000 मीडियाकर्मियों के खिलाफ FIR

रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल के सभी मीडियाकर्मियों के खिलाफ एफआईआर!

मुंबई पुलिस को कथित रूप से बदनाम करने के आरोप में शुक्रवार (अक्टूबर 23, 2020) को समाचार चैनल Republic TV के 4 पत्रकारों समेत चैनल के लगभग सभी मीडियाकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। Republic TV मीडिया नेटवर्क ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इतिहास में पहली बार किसी न्यूज़ चैनल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है।

वहीं, रिपब्लिक चैनल का कहना है कि चैनल की पूरी एडिटोरियल टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसका मतलब है कि करीब 1000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने इसे ‘मीडिया अधिकारों पर हमला’ करार दिया और कहा कि चैनल बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ हर ‘मजबूत रणनीति’ से लड़ेगा, मुंबई पुलिस आयुक्त संविधान और कानून से ऊपर नहीं है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा कि शहर के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में शहर पुलिस आयुक्त के खिलाफ ‘विद्रोह’ के बारे में चैनल द्वारा चलाई गई एक रिपोर्ट से संबंधित है।

अधिकारी ने कहा कि FIR पुलिस की धारा 3 (1) के तहत दायर की गई है। इसमें एंकर और डिप्टी न्यूज एडिटर शिवानी गुप्ता, एंकर और सीनियर एसोसिएट एडिटर सागरिका मित्रा, डिप्टी एडिटर शवन सेन और कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी का नाम है।

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रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई के बाद चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आपातकाल के समय भी कभी किसी मीडिया के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि हम नहीं डरने वाले, इस बार सिर्फ मैं नहीं, चैनल के सभी स्टाफ पुलिस थाने में जाएँगे।

चैनल ने कहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को नोटिस जारी करने के बाद से हर लेनदेन का विवरण प्रस्तुत करने और हर एक पत्रकार और कर्मचारी को नोटिस जारी किया गया है। हम हर मजबूत रणनीति की लड़ाई लड़ेंगे।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया