ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ NCB को नहीं मिला कोई सबूत: मीडिया में किए जा रहे दावे में कितना दम

आर्यन खान और एनसीबी (जागरण/इंडिया.कॉम)

बॉलीवुड ऐक्टर शाहरुख खान (Bollywood Actor Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) से जुड़े कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स मामले (Dugs Case) में मीडिया ने एक बार फिर कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं, केस की जाँच करने वाले एनसीबी अधिकारी ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया है।

क्रूज शिप ड्रग में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की रिपोर्ट पर NCB के DDG (ऑपरेशंस) संजय सिंह ने कहा, “यह कहना जल्दबाजी होगी कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जाँच अभी जारी है। कई बयान दर्ज किए गए हैं और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका है।”

हालाँकि, NCB अधिकारी द्वारा स्पष्ट किए जाने के बावजूद कई मीडिया आर्यन खान को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, जब मीडिया संस्थान शाहरुख खान के बेटे के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यन खान जब NCB कोर्ट से बेल मिली थी, तब भी ऐसी खबरें प्रकाशित की गई थीं।

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, “NCB की SIT जाँच में खुलासा, साजिश में आर्यन खान के शामिल होने के सबूत नहीं।”

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर का स्क्रीनश़ॉट

टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, “आर्यन खान ड्रग केस: एनसीबी की एसआईटी को अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से लिंक साबित करने के लिए ‘कोई सबूत नहीं’ मिला, छापेमारी में मिलीं कई अनियमितताएँ।”

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का स्क्रीनशॉट

पिंकविल्ला ने यहाँ तक लिख दिया कि NCB ने ही कहा है कि आर्यन खान साजिश में शामिल नहीं हैं। उसने लिखा, “कोई सबूत नहीं आर्यन खान एक बड़े नशीले पदार्थों की साजिश का हिस्सा थे: एनसीबी की विशेष जाँच टीम।”

पिंकविल्ला की स्टोरी का स्क्रीनशॉट

इसी केस में हाल ही में गिरफ्तार ड्रग सप्लायर अब्दुल कादर शेख (Abdl Kadar Shaikh) की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने कहा कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि अब्दुल कथित अपराधों का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए ऐसे अपराध नहीं करेगा।

कोर्ट में अब्दुल ने तर्क दिया था कि वह ड्रग्स से जुड़ा हुआ नहीं है और NCB ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं। उसने दावा कि एनसीबी ने जो बरामदगी दिखाई है, वह झूठा है। उसने यह कहा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसकी तलाशी किसी राजपत्रित नहीं ली थी।

इस पर NCB ने अदालत में तर्क दिया कि इस केस में हिरासत में लिए गए सभी लोग NDPS Act के उल्लंघन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जाँच में यह पाया गया है कि अभियुक्त अब्दुल ने अन्य आरोपितों में एक को उसने कुछ मात्रा में ड्रग्स दिए थे। एनसीबी ने यह भी कहा कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के संबंध में आरोपित को सूचित किया गया था, लेकिन खुद मना कर दिया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने निर्धारित किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा की बिक्री में अभियुक्त की भागीदारी को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे।

बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में NCB की टीम ने आर्यन खान सहित 3 लोगों को 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया था। क्रूज पर ड्रग पार्टी करने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। सभी आठ आरोपितों के पास से चरस, MDMA, MD और कोकेन समेत अन्य ड्रग बरामद किए गए थे। वहीं, इस मामले में 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी थी। आर्यन, अरबाज और मुनमुन पर ड्रग रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री व साजिश के लिए उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया