माहौल बिगाड़ने के लिए वो बन सकते हैं किराएदार: बम धमकियों के बीच मुंबई में मकान मालिकों के लिए पुलिस ने जारी किया आदेश, 15 दिन धारा 144 लागू रहेगी

मुंबई पुलिस (फाइल फोटो)

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार (28 अक्टूबर 2022) को आदेश जारी कर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी मकान मालिकों को नए किराएदारों की जानकारी पुलिस के साथ शेयर करने को कहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस ने पुलिस ने इस आदेश में कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कुछ लोग किराए पर घर ले सकते हैं। इसलिए, नए किराएदारों की जानकारी देना आवश्यक है।

नए किराएदारों की जानकारी पुलिस के साथ शेयर करने और मकान मालिकों के काम को आसान बनाने के लिए मुंबई पुलिस ने एक लिंक भी शेयर किया है। जिसमें मकान मालिक किराएदारों की जानकारी आसानी से अपलोड कर सकते हैं।

बता दें, इससे पहले मुंबई पुलिस ने शुक्रवार (21 अक्टूबर 2022) को 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया था। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया था।

मुंबई पुलिस का आदेश (फोटो क्रेडिट-टाइम्स नाउ)

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पाँच से अधिक लोगों के समूह को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होती है। धारा 144 लागू करने का आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10 (2), 37 (3) के तहत जारी किया गया था।

पुलिस कमिश्नर ने आदेश में कहा था, ”हमें शहर की कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए संभावित खतरे के मद्देनजर कुछ जानकारियाँ मिली है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति और मानव जीवन का नुकसान हो सकता है।”

पाँच से अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने के अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि शहर में जुलूस निकालने और पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

मुंबई पुलिस का आदेश (फोटो क्रेडिट-टाइम्स नाउ)

हालाँकि, मुंबई पुलिस ने शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के अवसर पर लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी है। प्रतिबंध से शैक्षणिक स्थानों, कार्यालय की बैठकों, सामान्य समाज की बैठकों, सिनेमा हॉल और व्यापारिक गतिविधियों बाहर रखा गया है। जुलूस के दौरान लाउडस्पीकर और संगीत बैंड के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार, ”अगर कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 2 (6), 10 (2), और 37 (1) के तहत जारी एक अन्य आदेश में, कमिश्नर ने 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक तक किसी भी हथियार के उपयोग या परिवहन पर रोक लगा दी है।

आदेश के अनुसार, ”कोई व्यक्ति पुलिस की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक का भंडारण या परिवहन नहीं कर सकता है।”

मुंबई पुलिस आयुक्त का आदेश (फोटो क्रेडिट-फ्री प्रेस जनरल)

यह आदेश लोगों कोआग्नेयास्त्रों को प्रक्षेपित करने में सक्षम पत्थरों या अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करने, परिवहन करने या रखने से भी रोकता है। आदेश के अनुसार पुतलों के प्रदर्शन या उसे जलाने के कार्य को भी गैरकानूनी घोषित किया गया है। ऐसी किसी भी स्थिति को उत्‍पन्‍न करने की मनाही है, जिससे राज्‍य में कानून-व्‍यवस्‍था की स्‍थ‍ित‍ि बिगड़े।

मुंबई पुलिस को मिली बम धमाके की धमकी

उल्लेखनीय है बीते दिनों मुंबई पुलिस को एक धमकी आई थी। इस धमकी में कहा गया था कि मुंबई में बम धमाके होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन कॉल आया था। जिसमें अंधेरी के इनफिनिटी मॉल, जुहू के पीवीआर और सांताक्रुज स्थित सहारा के 5 सितारा होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह धमकी भरा कॉल आते ही शहर की पुलिस अलर्ट हो गई थी और सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया