SC में तेजस्वी की याचिका ख़ारिज, लगाया 50 हजार का जुर्माना

तेजस्वी यादव (फ़ाइल फोटो)

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश रत्न मार्ग स्थित बंगला न. 5 को खाली करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी पर 50,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने तेजस्वी को नेता विपक्ष के बंगले में रहने का फैसला सुनाया है।

हाई कोर्ट में भी बंगला के लिए दावा पेश कर चुके हैं तेजस्वी

जानकारी के लिए बता दें कि तेजस्वी को उपमुख्यमंत्री रहते हुए जो बंगला मिला था, उस बंगले को तेजस्वी खाली नहीं करना चाहते थे। सरकार के आदेश के ख़िलाफ़ तेजस्वी हाई कोर्ट पहुँच गए थे। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने तेजस्वी की याचिका ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद तेजस्वी ने सिंगल बैंच के फै़सले को पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी। डबल बेंच ने भी तेजस्वी की याचिका को ख़ारिज कर दी। इसके बाद पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ़ तेजस्वी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे।

सुशील मोदी को अलॉट है यह बंगला

जिस बंगला के लिए तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट गए थे, वह बंगला राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए अलॉट है। ऐसे में नियम के मुताबिक वह बंगला बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को अलॉट किया गया है। बिहार सरकार ने तेजस्वी के लिए बंगला 1-पोलो रोड पर अलॉट किया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया