विदेशी रहने और बसने का नहीं कर सकते दावा, कभी भी निकाल सकता है भारत: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- नागरिकों के बराबर उनके अधिकार नहीं
अनुच्छेद 21 में शामिल "सभी" शब्द का अर्थ केवल भारतीय नागरिक हैं। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों का वीजा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।