हाथरस केस में नहीं सिद्ध हुआ ‘रेप’…हत्या के मामले में सिर्फ 1 दोषी: कोर्ट ने 4 आरोपितों में से 3 को बरी किया, विपक्षी दलों ने घटना पर सेंकी थी ‘राजनीति’ की रोटी
आरोपित संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। इसका अर्थ है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।