गोधरा में ट्रेन जलाने के मामले में शौकत, बिलाल और सिद्दीकी को बेल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- तीनों की सक्रिय भूमिका थी
सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।