कोर्ट की लिखाई में ‘श्रुतिसम भिन्नार्थक’ मिस्टेक! रिया सुशांत के साथ रहती थी या छोड़ने को तैयार थी?

क्या 'leaving In' रिलेशनशिप में थे सुशांत और रिया?

मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ ऐसा लिखा, जिससे चर्चा हो रही है कि इसका अर्थ क्या होगा? या फिर क्या ये किसी प्रकार की गलती है? दरअसल, इस आदेश में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड्स से ऐसा पता चलता है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और आरोपित रिया चक्रवर्ती ‘Leaving In’ रिलेशनशिप में रहते थे। इसका मतलब क्या है, इस पर चर्चा हो रही है।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ‘Live In’ रिलेशनशिप में रहने की बातें पहले से ही होती आई हैं। शादी से पहले एक घर में जब दो प्रेमी साथ रहते हैं तो इसे अक्सर ‘Live In’ का नाम दिया जाता है। हालाँकि, कोर्ट के आदेश में ये ‘Leaving In’ का अर्थ यही है या फिर ये है कि रिया अब सुशांत को छोड़ने वाली थी, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। या फिर अंदेशा जताया गया है कि ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है।

कोर्ट के आदेश में लिखा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थीं और शौविक के जरिए ज़ैद बिलतरा और अब्दुल बासित के जरिए ड्रग्स की व्यवस्था की गई थी। एनसीबी ने जो व्हाट्सप्प चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए हैं, उससे ये पता चलता है। हालाँकि, अजुन केशवानी के घर से हार्ड ड्रग्स मिलने के मामले में कोर्ट ने कहा कि इसका रिया से कनेक्शन के मामले की जाँच अभी शुरुआती स्टेज में है।

https://twitter.com/MMMPAWAN/status/1305740563019227136?ref_src=twsrc%5Etfw

कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आशंका जताई है कि अगर आरोपित रिया चक्रवर्ती को रिहा किया गया तो वो बाकी आरोपितों को सावधान कर देगी, जिससे उन लोगों को सबूत मिटाने में आसानी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी जा सकती है और उनकी याचिका निरस्त की जाती है।

इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की मुंबई जोनल यूनिट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़े ड्रग नेक्सस से संबंधित 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। करमजीत सिंह, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश अरनेजा, संदीप गुप्ता और आफताब फतेह अंसारी को गिरफ्तार किया गया है।  इन सभी 6 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया