रिया चक्रवर्ती और भाई शोविक समेत 6 आरोपितों की 20 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

भाई शौविक के साथ रिया चकवर्ती (साभार: Spotboye)

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती को उनके पूर्व ब्वॉयफ्रेंड और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के अलावा, ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार सैमुएल मिरांडा, दीपेश, बासित परिहार और जैद की न्यायिक हिरासत मुम्बई की एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

रिया की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अब दोनों भाई-बहन को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।

https://twitter.com/ANI/status/1313379435492470784?ref_src=twsrc%5Etfw

गौरतलब है कि सितंबर 22, 2020 को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जमानत के लिए आवेदन करते समय, रिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें NCB द्वारा पूछताछ के दौरान खुद को दोषी मानने वाला बयान देने के लिए दबाव डाला गया था।

अभिनेत्री ने कहा था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उन्हें गलत तरीके से फँसाया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ‘अनुचित और अन्यायपूर्ण’ बताते हुए इसे मनमाना करार दिया।

14 जून को सुशांत की मौत के बाद मामले में उभरे ड्रग्स एंगल में कथित तौर पर ड्रग्स एंगल के आरोप में रिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपित ठहराया गया था।

उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मंगलवार (सितम्बर 08, 2020) को रिया चक्रवर्ती को मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों के सिलसिले में तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद रिया को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 81 दिन बाद हुई थी। अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें करीब 10 साल तक की सजा हो सकती है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे।

11 सितंबर को एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह दूसरों को सतर्क कर सकती हैं और वे सबूत नष्ट कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फँसाया गया है। बता दें कि रिया को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के कई धाराओं के तहत बुक किया गया है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया