Friday, April 26, 2024
Homeविविध विषयमनोरंजनरिया चक्रवर्ती और भाई शोविक समेत 6 आरोपितों की 20 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक...

रिया चक्रवर्ती और भाई शोविक समेत 6 आरोपितों की 20 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

आज न्यायायिक हिरासत खत्म होने के बाद सभी आरोपितों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने सभी की न्यायायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती को उनके पूर्व ब्वॉयफ्रेंड और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के अलावा, ड्रग्स सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार सैमुएल मिरांडा, दीपेश, बासित परिहार और जैद की न्यायिक हिरासत मुम्बई की एनडीपीएस कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

रिया की न्यायिक हिरासत फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अब दोनों भाई-बहन को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।

गौरतलब है कि सितंबर 22, 2020 को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जमानत के लिए आवेदन करते समय, रिया ने आरोप लगाया था कि उन्हें NCB द्वारा पूछताछ के दौरान खुद को दोषी मानने वाला बयान देने के लिए दबाव डाला गया था।

अभिनेत्री ने कहा था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और मामले में उन्हें गलत तरीके से फँसाया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ‘अनुचित और अन्यायपूर्ण’ बताते हुए इसे मनमाना करार दिया।

14 जून को सुशांत की मौत के बाद मामले में उभरे ड्रग्स एंगल में कथित तौर पर ड्रग्स एंगल के आरोप में रिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोपित ठहराया गया था।

उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मंगलवार (सितम्बर 08, 2020) को रिया चक्रवर्ती को मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों के सिलसिले में तीन दिनों तक पूछताछ करने के बाद ड्रग सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद रिया को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 81 दिन बाद हुई थी। अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले में दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें करीब 10 साल तक की सजा हो सकती है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे।

11 सितंबर को एक विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह दूसरों को सतर्क कर सकती हैं और वे सबूत नष्ट कर सकते हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फँसाया गया है। बता दें कि रिया को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के कई धाराओं के तहत बुक किया गया है।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

इस्लामी-वामी फिलीस्तीन समर्थकों का आतंक देख US भूला मानवाधिकारों वाला ज्ञान, भारत के समय खूब फैलाया था प्रोपगेंडा: अमेरिका का दोहरा चरित्र बेनकाब

यूएस आज हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यही काम जब भारत ने देश में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए करता है तो अमेरिका मानवाधिकारों का ज्ञान देता है।

स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का हक, पति या सुसराल वालों का नहीं: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शख्स से कहा- बीवी को देने पड़ेंगे...

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है. जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्री धन में पति कभी भी साझीदार या हिस्सेदार नहीं बन सकता।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe