फोन छीना, मारपीट की… फिर भी कोई कार्रवाई नहीं: पत्रकार से बदसलूकी केस में सलमान खान को राहत, बॉम्बे HC ने शिकायत रद्द की

सलमान खान (फाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) से बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार (30 मार्च 2023) को अभिनेता को क्लीन चिट देते हुए एक पत्रकार द्वारा 2019 में उनके खिलाफ दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने का आदेश दिया। दरअसल, पत्रकार अशोक पांडेय ने सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर उनका फोन छीनने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कारवाई थी। पत्रकार ने अभिनेता पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप भी लगाया था।

जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने आज सलमान खान और नवाज शेख द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपना आदेश सुनाया। अदालत ने खान और शेख के खिलाफ जारी समन भी रद्द कर दिया। अब एक्टर को अँधेरी कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। सलमान खान ने मार्च 2022 में अँधेरी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। यह समन पत्रकार अशोक पांडेय की शिकायत के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया था कि खान और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ मारपीट की।

शिकायत के अनुसार, खान और शेख ने अप्रैल 2019 में पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। सलमान खान मुंबई की सड़कों पर साइकिल चला रहे थे, इस दौरान अशोक उनका वीडियो बनाने लगा। ये बात सलमान को अच्छी नहीं लगी और वो भड़क गए। उन्होंने उसका (पांडेय) फोन भी छीन लिया। दूसरी ओर, ‘टाईगर जिंदा है’ फिल्म के अभिनेता ने दावा किया था कि पांडेय की शिकायत में विरोधाभास है। उन्होंने पांडेय से कुछ भी नहीं कहा था। हालाँकि, सलमान के बॉडीगार्ड ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि वह शख्स सलमान खान की इजाजत के बिना उनका पीछा कर रहा था। साथ ही उनका विडियो भी बना रहा था।

बता दें कि इस पत्रकार ने सलमान खान पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष 25 जून को धारा 323, 392, 426, 506, और 34 के तहत लूट, मारपीट और आपराधिक धमकी के लिए शिकायत दर्ज की थी। अशोक पांडेय के अनुसार, सलमान खान ने उनका मोबाइल छीना था। वहीं, पत्रकार के वकील ने कहा था कि सलमान खान ने उसके मुवक्किल के मोबाइल से उनका डाटा भी डिलीट कर दिया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया