दिल्ली पुलिस (कुछ दिन पहले) – हिन्दू युवा वाहिनी सम्मेलन में सब कुछ सही, दिल्ली पुलिस (अब) – FIR दर्ज, हिन्दू राष्ट्र की शपथ का मामला

दिल्ली पुलिस ने सुरेश चव्हाणके पर FIR दर्ज की (फाइल फोटो)

सुदर्शन न्यूज़ के CMD सुरेश चव्हाणके पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। हिन्दू युवा वाहिनी ने 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली के गोविंदपुरी में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में सुरेश चव्हाणके ने जो कुछ बोला था, इसी को दिल्ली पुलिस ने आधार बनाया है। 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराओं में FIR दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी शनिवार (7 मई 2022) को दी है। इस से पहले 22 अप्रैल 2022 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ भी गलत नहीं होने की रिपोर्ट दाखिल की थी। उस रिपोर्ट पर जस्टिस एएम खानविलकर ने पुलिस को फिर से विचार करने के लिए कहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की अगली सुनवाई 9 मई 2022 (सोमवार) को होगी। दिल्ली पुलिस ने यह FIR 153-A (2 समुदायों के बीच द्वेष फैलाना), 295-A (किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 298 (शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना) और 34 (अपराध की मंशा रखना) IPC के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले की नियमानुसार जाँच करवाई जा रही है।

दिल्ली पुलिस की DCP ईशा पांडेय ने 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल कर के विवेचक के हवाले से बताया था कि उस केस में कोई भी गलतबयानी नहीं हुई थी। कहा गया था कि हिन्दू युवा वाहिनी सम्मेलन के आयोजकों ने अपने धर्म को मजबूत करने पर बल दिया था। इस रिपोर्ट पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आपत्ति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से सवाल किया था – “क्या पुलिस का जवाब स्वीकार करने योग्य है?” इस सवाल के बाद ही नटराज ने फिर से जाँच करवाए जाने का जवाब दिया था।

हिन्दू युवा वाहिनी सम्मेलन दिल्ली के गोविंदपुरी स्थित बनारसीदास ऑडिटोरियम में आयोजित हुई थी। यहीं पर जो बोला गया था, उस पर हेट स्पीच के आरोप लगे थे। बताया गया था कि उस आयोजन में हिन्दू राष्ट्र की शपथ ली गई थी। आयोजन में मुख्य अतिथि सुदर्शन न्यूज़ के CMD सुरेश चव्हाणके थे। यद्दपि सुरेश चव्हाणके ने अपने बयान में कुछ भी गलत न होने और हिन्दू राष्ट्र की शपथ को छत्रपति शिवाजी महाराज की परम्परा बताया था।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पत्रकार कुरबान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश (पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस संबंध में पुलिस में शिकायत इलियास और फैसल अहमद ने की थी। उन्होंने बताया था कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बनारसीदास चांदीवाला सभागार में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से इलाके में दहशत फैल गई थी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया