तीन तलाक: अपराध बनने के बाद पहली गिरफ्तारी, WhatsApp पर दिया था तलाक

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के आजाद मार्केट से पुलिस ने एक व्यक्ति को तीन तलाक देने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ मुस्लिम महिला (प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज) एक्ट 2019 के सेक्शन 4 के तहत केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाले कानून के अमल में आने के बाद इस मामले में यह पहली गिरफ्तारी है।

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नार्थ दिल्ली की डीसीपी नुपुर शर्मा ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि शुक्रवार (अगस्त 8, 2019) को 29 वर्षीय रायमा याहिया ने बाड़ा हिंदू राव में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में रायमा ने कहा कि 24 नवंबर 2011 को उसका निकाह अतीर शमीम के साथ हुआ था। 23 जून को शमीम ने उसे व्हाट्सएप पर तीन तलाक दे दिया और साथ ही फतवा भी भेजा था। जिसके बाद मामला दर्ज कर शमीम को गिरफ्तार कर लिया गया।

गौरतलब है कि तीन तलाक़ को अपराध बनाने वाले बिल पर हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किया था। 19 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले तीन तलाक से संबंधित आए हैं, उन सभी का निपटारा इसी कानून के तहत किया जाएगा। कानून में इसके लिए कैद की सजा का प्रावधान भी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया