जुमे पर ज्ञानवापी के विवादित ढॉंचे में भारी जुटान, गेट बंद करना पड़ा: इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 6 जुलाई तक टली

ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए जुटी भीड़ (फोटो साभार: ANI)

वाराणसी की ज्ञानवापी विवादित ढाँचे में शुक्रवार (20 मई 2022) को जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संंख्या में लोग पहुँच गए। परिसर के अंदर जगह नहीं होने के बाद गेट बंद करने पड़े। फिलहाल पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार विवादित ढाँचे के भीतर 700 लोगों की क्षमता है। लेकिन करीब एक हजार लोग जमा हो गए। इसके बाद गेट बंद कर लोगों से अन्य मस्जिदों में जाने की अपील की गई। वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपील के बावजूद लोगों का यह जुटान हुआ। कमेटी ने लोगों से ज्यादा तादाद में नहीं आने और अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। इसका कारण ज्ञानवापी के वजू खाने को सील किया जाना बताया गया था।

उल्लेखनीय है कि हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान विवादित ढाँचे के वजू खाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया था। इसके बाद इस जगह को सील कर सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया। हालाँकि प्रशासन ने जुमे पर नमाजियों के लिए पानी के विशेष इंतजाम किए थे। प्रशासन की ओर से बताया गया था कि नमाजियों के लिए 50 लोटा और दो ड्रम पानी का इंतजाम किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पहले से ही आज शुक्रवार (20 मई 2022) को जुमे के के कारण बड़ी संख्या में नमाजियों के विवादित ढाँचे पहुँचने की संभावना जताई जा रही थी। इसे देखते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुस्लिमों से भीड़ नहीं लगाने की गुजारिश की थी। लेकिन इस अपील का कुछ खास असर नहीं पड़ा।

इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़े मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक टाल दी है। हाई कोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस मामले में 16 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी। जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो गई है। शुक्रवार को यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई में भी वह ही बहस करेंगे। हालाँकि अन्य अदालतों में इस मामले को लेकर सनवाई जारी रहेगी। बता दें कि इस मामले में आज (20 मई 2022) सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से भी कोई आदेश न देने को कहा था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया