संख्या में भले कम… लेकिन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं! सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

संख्या में भले कम... लेकिन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं! (फोटो साभार: IBTL)

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने वाली याचिका को खारिज करने के बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को आज एक छूट दी। कोर्ट ने कहा, “जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, याचिकाकर्ता उन राज्यों के उच्च न्यायालयों में अलग-अलग जाकर इस मामले पर अपनी गुहार लगा सकते हैं।”

https://twitter.com/News18India/status/1230385192981786624?ref_src=twsrc%5Etfw

बता दें कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मॉइनॉरिटी कमीशन की राय माँगी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया।

कमीशन ने भी इस मामले पर अपनी राय यही दी थी कि फिलहाल इस मामले पर गौर करना सही नहीं है। क्योंकि सरकार ने अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसमें हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जाए। ऐसे में अब याचिकाकर्ता कोर्ट से छूट मिलने के बाद हाइकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

https://twitter.com/ANI/status/1230376900859613184?ref_src=twsrc%5Etfw

गौरतलब है कि भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई इस याचिका में माँग की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण न हो बल्कि राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए जाएँ।

उपाध्याय ने अल्पसंख्यकों से जुड़े इस अध्यादेश को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू भले बहुसंख्यक हों लेकिन आठ राज्यों में वे अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें इसका दर्जा दिया जाना चाहिए।

वो 8 राज्य, जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम है, जिसके लिए SC में डाली गई थी याचिका:

  1. लक्षद्वीप में हिंदू आबादी 2.5%
  2. मिजोरम में हिंदू आबादी 2.75%,
  3. नागालैंड में हिंदू आबादी 8.75%,
  4. मेघालय में हिंदू आबादी 11.53%,
  5. जम्मू-कश्मीर में हिंदू आबादी 28.44%,
  6. अरुणाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 29%,
  7. मणिपुर में हिंदू आबादी 31.39%
  8. पंजाब में हिंदू आबादी 38.4%
ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया