निकिता तोमर हत्याकांड: तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा, सिर्फ 5 महीने में आया फैसला

लाल घेरे में बाएँ तौसिफ, दाँए रेहान

हरियाणा के फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक अदालत ने निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी पाए गए तौसीफ और रेहान को आज (मार्च 26, 2021) उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

24 मार्च को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेहान और तौसीफ को दोषी करार दिया था। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपित अजरुद्दीन को बरी कर दिया था। उस पर तौसीफ को हथियार मुहैया कराने का आरोप था। तौसीफ और रेहान को आईपीसी की धाराओं 302, 366 और 120-बी / 34 के तहत दोषी ठहराया गया था। तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था।

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फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर 21 वर्षीय छात्रा निकिता तोमर की 26 अक्टूबर 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तौसीफ (Tauseef) ने उसे गाड़ी में खींचने की कोशिश की। असफल रहने पर उसे गोली मार दी थी। पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई थी, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

हत्या से एक महीने पहले भी निकिता ने तौसीफ के खिलाफ छेड़खानी और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में परिवार ने मामला वापस ले लिया था। इसके बाद तौसीफ ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया था और उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डालने लगा था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया