‘स्टाफ को सैलरी देनी है बैंक खातों से रोक हटाएँ’: रिया चकवर्ती का अकाउंट डीफ्रीज, फोन-लैपटॉप भी मिले

रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो)

मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चकवर्ती के बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। उसने स्टाफ की सैलरी सहित अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खातों से रोक हटाने की गु​हार लगाई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जाँच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के जज डीबी माने में अकाउंट डीफ्रीज करने की रिया की याचिका स्वीकार की है। उन्होंने एक अन्य याचिका पर ₹1 लाख के बॉन्ड के साथ रिया के फोन, लैपटॉप और अन्य जब्त गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट के अनुसार रिया चकवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके बैंक अकाउंट और एफडी एनसीबी ने 16 सितंबर 2020 को फ्रीज कर दिए थे। स्टाफ की सैलरी, जीएसटी व अन्य टैक्स भुगतान और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खातों को डीफ्रीज करने की आवश्यकता है। साथ ही बताया था कि उनका भाई भी उन पर ही निर्भर है। एनसीबी की ओर से जाँच जारी होने का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया गया था। लेकिन स्पेशल जज ने इसे दरकिनार करते हुए अकाउंट्स डीफ्रीज करने के निर्देश दिए। साथ ही रिया को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खातों के विवरण एजेंसी के साथ साझा करनी होगी।

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को ब्रांदा के अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल की जाँच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और ड्रग पैडलर्स के बीच कनेक्शन मिले थे। इसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारियाँ की थी।

रिया चकवर्ती और उनके भाई शौविक की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। उन पर ड्रग्स का ‘इस्तेमाल और डीलिंग’ का आरोप है। इस मामले में विशेष विशेष एनडीपीएस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को बेल दी थी। ​इसे NCB ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसी साल मार्च में एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें रिया सहित 33 लोग आरोपित बनाए गए हैं।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया