Monday, February 17, 2025
Homeदेश-समाज'स्टाफ को सैलरी देनी है बैंक खातों से रोक हटाएँ': रिया चकवर्ती का अकाउंट...

‘स्टाफ को सैलरी देनी है बैंक खातों से रोक हटाएँ’: रिया चकवर्ती का अकाउंट डीफ्रीज, फोन-लैपटॉप भी मिले

रिया चकवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके बैंक अकाउंट और एफडी एनसीबी ने 16 सितंबर 2020 को फ्रीज कर दिए थे। स्टाफ की सैलरी, जीएसटी व अन्य टैक्स भुगतान और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खातों को डीफ्रीज करने की आवश्यकता है।

मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चकवर्ती के बैंक अकाउंट को डीफ्रीज करने का आदेश दिया है। उसने स्टाफ की सैलरी सहित अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खातों से रोक हटाने की गु​हार लगाई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जाँच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के जज डीबी माने में अकाउंट डीफ्रीज करने की रिया की याचिका स्वीकार की है। उन्होंने एक अन्य याचिका पर ₹1 लाख के बॉन्ड के साथ रिया के फोन, लैपटॉप और अन्य जब्त गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए।

रिपोर्ट के अनुसार रिया चकवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके बैंक अकाउंट और एफडी एनसीबी ने 16 सितंबर 2020 को फ्रीज कर दिए थे। स्टाफ की सैलरी, जीएसटी व अन्य टैक्स भुगतान और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए बैंक खातों को डीफ्रीज करने की आवश्यकता है। साथ ही बताया था कि उनका भाई भी उन पर ही निर्भर है। एनसीबी की ओर से जाँच जारी होने का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया गया था। लेकिन स्पेशल जज ने इसे दरकिनार करते हुए अकाउंट्स डीफ्रीज करने के निर्देश दिए। साथ ही रिया को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खातों के विवरण एजेंसी के साथ साझा करनी होगी।

गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को ब्रांदा के अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऐंगल की जाँच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और ड्रग पैडलर्स के बीच कनेक्शन मिले थे। इसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी और गिरफ्तारियाँ की थी।

रिया चकवर्ती और उनके भाई शौविक की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई थी। उन पर ड्रग्स का ‘इस्तेमाल और डीलिंग’ का आरोप है। इस मामले में विशेष विशेष एनडीपीएस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को बेल दी थी। ​इसे NCB ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इसी साल मार्च में एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट भी दायर की थी। इसमें रिया सहित 33 लोग आरोपित बनाए गए हैं।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

कुशीनगर मस्जिद पर UP पुलिस- प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया अवमानना नोटिस, आगे की तोड़फोड़ पर रोक

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के तोड़फोड़ अवमानना के दायरे में आती है।

वर्शिप एक्ट पर याचिकाओं से गुस्साया सुप्रीम कोर्ट, नई पर लगाई रोक: ओवैसी-कॉन्ग्रेस समर्थन में पहुँच चुके शीर्ष अदालत

CJI संजीव खन्ना ने कह़ा है कि इस मामले में वही याचिकाएँ अब स्वीकार की जाएँगी जो इस मुकदमे के कोई नए पहलू से जुड़ी हों। इसके अलावा दायर हो चुकी याचिकाओं में से जिन पर कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, उनको भी कोर्ट ने रद्द कर दिया।
- विज्ञापन -