अम्बेडकर पूजा में नहीं लिया हिस्सा तो छात्र को नंगा घुमाया, मारा पीटा, गालियाँ दी, वीडियो बनाकर किया वायरल, कॉन्ग्रेस राज वाले कर्नाटक की घटना

छात्र की परेड निकालते आरोपित (चित्र साभार: India Today)

कर्नाटक के कलबुर्गी में एक छात्र को अम्बेडकर पूजा में हिस्सा नहीं लेने पर नंगा करके शहर भर में घुमाया गया है। इस दौरान उसके हाथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पकड़ाया था। नंगा परेड निकालने के दौरान नारे लगाए गए और उसे मारने-पीटने के साथ-साथ बेइज्जत भी किया गया। बाद में इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, कलबुर्गी के एक कॉलेज में पढ़ने वाले हॉस्टल के कुछ छात्रों ने बृहस्पतिवार (25 जनवरी 2024) को अम्बेडकर पूजा का आयोजन किया था। इसी हॉस्टल में पीड़ित छात्र भी रहता था। छात्र एनवी कॉलेज में विज्ञान की पढ़ता करता है। उसे अम्बेडकर पूजा में शामिल होने के लिए कहा गया था। हालाँकि, छात्र ने निजी कारणों के चलते इसमें भाग लेने से मना कर दिया।

इसके बाद पूजा का आयोजन करने वाले छात्रों ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान उसे गालियाँ भी दी गईं। इससे भी जब आरोपित छात्रों का मन नहीं भरा तो उन्होंने छात्र को नंगा करके कलबुर्गी की सड़कों पर परेड निकाली। इस दौरान पीड़ित के हाथ में अम्बेडकर की तस्वीर भी पकड़ा दी। नग्न परेड निकालने के दौरान जब आरोपित छात्रों ने पुलिस को देखा तो पीड़ित को छोड़कर भाग गए।

इस दौरान आरोपित पीड़ित छात्र का वीडियो भी बनाते रहे। बाद में उन्होंने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि 12वीं में पढ़ने वाला 19 वर्षीय पीड़ित छात्र जिस हॉस्टल में रहता था, वह सरकार द्वारा संचालित है। पीड़ित छात्र लम्बानी समुदाय से ताल्लुक रखता है। यह समुदाय बंजारा श्रेणी में आता है। उसके पिता काम करने के लिए मुंबई में रहते हैं।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर की साप्ताहिक पूजा आयोजित करने वाले जितने भी छात्रों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उसकी नग्न परेड निकाली, वे सभी नाबालिग हैं। कुछ रिपोर्ट में पीड़ित छात्र को भी नाबालिग बताया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित छात्र के पिता नीलकंठ राठौड़ ने कर्नाटक के कलबुर्गी पहुँचकर अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

पीड़ित के पिता नीलकंठ राठौड़ की शिकातय पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। है। आरोपितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 323, 504, 505 , 506 और 149 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक इन आरोपितों की गिरफ्तारी के विषय में कोई जानकारी नहीं सामने आई है।

बता दें कि बीते कुछ समय में कर्नाटक में हिंसा की कई घटनाएँ हुई हैं। कर्नाटक की कॉन्ग्रेस सरकार राज्य में इन घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रही है। इससे पहले बेलगावी में एक महिला को भी नग्न परेड करवाई गई थी। वहीं, हाल ही में एक हिन्दू पुरुष के साथ दिखने पर एक मुस्लिम महिला के साथ 7 मुस्लिम युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया