यूपी, असम, बिहार… बकरीद पर ढील नहीं: सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक, मस्जिद-ईदगाह में जुटान पर भी मनाही

बकरीद को लेकर असम और यूपी के सीएम ने दिए सख्ती के निर्देश

चीनी वैश्विक महामारी कोरोना के खतरे के बावजूद केरल में बकरीद पर ढील दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज (20 जुलाई 2021) सुनवाई करेगा। उससे पहले केरल की वामपंथी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि कारोबारियों को राहत देने के लिए ऐसा किया गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे राज्यों ने संक्रमण के मद्देनजर किसी तरह की ढील नहीं देने का फैसला किया है। राज्य सरकारों की गाइडलाइन में सार्वजनिक कुर्बानी और भीड़भाड़ को प्रतिबंधित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। चिन्हित स्थानों पर ही निश्चित संख्या में कुर्बानी दी जा सकेगी। इस दौरान साफ-सफाई के साथ ही प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। एक ही स्थान पर 50 से अधिक लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकेंगे। सीएम ने सभी जिलों के प्रशासन को इस बात पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया है कि बकरीद के दौरान गोवंश, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके और परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के पटना में बकरीद के मौके पर ईदगाह और मस्जिदों में जुटान से प्रशासन ने मना किया है। बकरीद की नमाज घर में ही अदा करने को कहा गया है। पटना सिटी एसडीओ ने कहा है कि कुर्बानी का फोटो, वीडियो और धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला किसी भी तरह का पोस्ट सोशल प्लेटफार्म पर करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कोरोना संकट के बीच बकरीद मनाए जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। बकरीद घर पर ही मनाने को कहा गया है। मस्जिद में मौलवी समेत 5 लोग ही नमाज के लिए इकट्ठे हो सकेंगे। बकरीद के दौरान राज्य के 34 जिलों में से 5 जिलों गोलाघाट, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर और विश्वनाथपुर में कर्फ्यू लगा रहेगा। इन पाँचों जिलों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बहुत अधिक रहा है। इसके अलावा मध्यम स्तर के कोविड पॉजिटिविटी रेट वाले गोलपारा और मोरीगाँव जिलों में दोपहर एक बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज है वहाँ पर सभी तरह के व्यवसायों, दुकानों, फल और सब्जियों, ढाबे आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में ये सभी चीजें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में सभी तरह के यातायात पर बैन रहेगा।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया