WB: राज्यपाल धनखड़ ने CBI को दी TMC के 4 शीर्ष नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति, ममता बनर्जी सरकार में थे मंत्री

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी ममता बनर्जी सरकार के चार पूर्व मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जाँच की अनुमति (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार (9 मई) को नारद स्टिंग टेप मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के शीर्ष नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को मंजूरी दे दी। राजभवन ने कहा, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी के खिलाफ एक घोटाले में सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

ये आदेश सीबीआई द्वारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री के रूप में कर चुके चार टीएमसी नेताओं के खिलाफ जाँच की अनुमति दिए जाने का निवेदन करने के बाद दिया गया है।

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एक प्रेस विज्ञप्ति में, राजभवन ने कहा, “माननीय राज्यपाल कानून के संदर्भ में अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत ऐसे मंत्रियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं।”

बयान में कहा गया है कि चार नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी धनखड़ द्वारा दी गई है और ऐसा “सीबीआई द्वारा ऐसा अनुरोध किए जाने और माननीय राज्यपाल को मामले से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद किया गया” और इस तरह की मंजूरी देने के लिए सक्षम अधिकारी होने के नाते उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया।”

2016 में सार्वजनिक किए गए थे नारद स्टिंग ऑपरेशन

सीबीआई अब फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ये सभी तब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में मंत्री थे जब 2014 में कथित रूप से नारद स्टिंग टेप बनाए गए थे।

हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हाकिम, मुखर्जी और मित्रा को टीएमसी विधायक के रूप में फिर से चुना गया है, जबकि बीजेपी में शामिल होने के लिए टीएमसी छोड़ चुके चटर्जी ने चुनाव के बाद दोनों दलों से संबंध तोड़ लिए हैं।

पश्चिम बंगाल 2016 विधानसभा चुनावों से पहले सार्वजनिक किए गए नारद स्टिंग टेप में दावा किया गया था कि 2014 में टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मिलते-जुलते लोग कथित रूप से वादा किए गए अहसान के बदले में एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसे लेते नजर आए थे।

यह स्टिंग ऑपरेशन कथित तौर पर नारद न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल द्वारा किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मार्च, 2017 में स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई जाँच का आदेश दिया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया