मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होंगे ट्रैफिक से जुड़े नए कानून

प्रतीकात्मक तस्वीर

ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वालों के लिए सरकार ने 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल कानून लागू कर दिया है। कानून में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देश भर में अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर वाहन खड़े रखने वालों पर 500 रुपए प्रति घंटा का जुर्माना लगेगा। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है और कोई ऐसा करते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे 2 साल की जेल और 15 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने-अपने राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इसे लागू करने से इनकार करते हुए कहा कि जुर्माने की राशि काफी अधिक है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने नए नियमों का विरोध किया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जुर्माने की दरें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी है। इसी वजह से मोटर व्हीकल एक्ट की नई दरें मध्य प्रदेश में अभी लागू नहीं होगी।

सरकार पहले इसकी विवेचना करेगी और उसके बाद लागू करने पर निर्णय लेगी। इसमें प्रावधान के तहत काम करने का फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन केन्द्र से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के तरफ से निर्देश नहीं मिलने की वजह से पुलिस 1 सितंबर से नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि केंद्र सरकार संशोधित एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया