अब अगर खराब सड़क बनाई तो ठेकेदारों का भी कटेगा ‘ट्रैफिक चालान’: नितिन गडकरी

अब ठेकेदारों पर भी होगा जुर्माना

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत सिर्फ आम लोगों के लिए पेनल्टीज और जुर्माने की राशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सड़क के ठेकेदारों द्वारा फॉल्टी सड़क डिजाइन, निम्न स्तर का निर्माण और रख-रखाव में लापरवाही करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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बता दें कि एक सितंबर से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। इस विधेयक से प्राप्त अधिकारों के जरिए यातायात के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले में भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। संशोधित विधेयक में नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा तथा दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर तो जुर्माने का प्रावधान है ही साथ ही अब केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर जुर्माने का जो प्रावधान किया है। उससे उम्मीद जताई जा रही है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। बता दें कि नए नियम के तहत अब किसी ठेकेदार ने खराब सड़क बनाई तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। शायद अब सड़क पर मोटर चालकों को कुछ हद तक गड्ढों से मुक्ति मिले।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया