पाकिस्तानी पिस्तौल के साथ दाऊद इब्राहिम का करीबी अब्दुल कुट्टी गिरफ्तार, 24 साल से था फरार

दाऊद इब्राहिम का करीबी अब्दुल माजिद कुट्टी गिरफ्तार (साभार: ani)

गुजरात पुलिस के आतंक निरोधक दस्ते (ATS) ने शनिवार (26 दिसंबर, 2020) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अब्दुल माजिद कुट्टी को गिरफ्तार किया है। माजिद पिछले 24 साल से फरार चल रहा था। वह दाऊद इब्राहिम का काफी करीबी माना जाता है। पुलिस का मानना है कि वह दाऊद से जुड़े काफी राज और खुफिया जानकारियों को उगल सकता है।

24 साल बाद झारखंड से पकड़ा गया अब्दुल माजिद कुट्टी साल 1996 से कानून की गिरफ्त से दूर था। कुट्टी की तलाश देश के कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। वह 1997 में गणतंत्र दिवस पर गुजरात और महाराष्ट्र में बम विस्फोट करने के लिए एक पाकिस्तानी एजेंसी के इशारे पर दाऊद इब्राहिम द्वारा भेजे गए विस्फोटकों से संबंधित एक मामले में भी शामिल था।

अब्दुल माजिद कुट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में किसी बड़े दंगे की साजिश रच रहा था और उसे जल्द ही अंजाम देने वाला था। लेकिन वह यह कर पता, उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा।

एटीएस अधिकारियों ने बताया, “अब्दुल माजिद कुट्टी केरल का रहने वाला है। मजीद वर्ष 1996 में 106 पिस्तौल, लगभग 750 कारतूस और लगभग चार किलोग्राम आरडीएक्स इकट्ठा करने के मामले में वॉन्टेड था।”

एक वरिष्ठ एटीएस अधिकारी ने बताया, “अन्य आरोपितों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था लेकिन अब्दुल पुलिस की पकड़ से हर बार भागने में सफल हो जाता था। हमें अपने खुफिया सूत्रों से झारखंड में उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद एक टीम को झारखंड भेजा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।अब्दुल माजिद कुट्टी के पास से पाकिस्तानी पिस्तौल मिली है।”

गौरतलब है कि ईडी ने भी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसते हुए स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत महाराष्ट्र की उसकी 6 प्रॉपर्टी को नीलाम करवा दिया। इसमें दाऊद के पैतृक गाँव रत्नागिरी में उसकी सम्पत्ति भी शामिल थी। यह संपत्ति उसकी माँ अमीना बी और बहन हसीना पार्कर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। 1983 में मुंबई जाने से पहले दाऊद का परिवार इसी घर में रहता था।

1993 के मुंबई सीरियल धमाकों के मुख्य आरोपित भगोड़े डॉन दाऊद की सम्पत्ति की इस नीलामी से 22 लाख 79 हजार 600 रुपए मिले। कोविड के चलते नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। SAFEMA की धारा 68F के तहत वॉन्टेड अपराधियों और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की संपत्तियों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया