हाफिज सईद के बहनोई से लेकर मुंबई धमाकों के आरोपितों तक: केंद्र ने UAPA के तहत 18 को घोषित किया आतंकी

प्रतीकात्मक तस्वीर

केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से कायम है। राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने UAPA अधिनियम के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इसमें पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे कई आतंकवादी भी शामिल हैं। हिजबुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, इंडियन मुजाहिद्दीन के भटकल बंधुओं को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने बताया, “राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, सरकार ने UAPA अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत अठारह और आतंकी सरगनाओं को आतंकवादी घोषित किया है।”

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सरकार द्वारा जारी इस सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी भी शामिल हैं। इसमें 26/11 मुंबई हमले में आरोपित आतंकी संगठन लश्कर का यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, 1999 में कंधार lC-814 विमान अपहरण में शामिल यूसुफ अजहर, मुंबई धमाकों के साजिशकर्ता टाइगर मेमन और छोटा शकील भी शामिल है।

बता दें कि पहले सिर्फ आतंकवादी संगठनों को इसमें शामिल किया जा सकता था, लेकिन फिर अगस्त 2019 में इसमें बदलाव हुआ था। अब किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकवादी वाली लिस्ट में सूचित कर सकते हैं। सितंबर 2019 में 4 और फिर जुलाई 2020 में 9 नामों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी वाली लिस्ट में शामिल किया गया था।

गौरतलब है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया था जिसे 24 जुलाई को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया था। यह बिल गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 में संशोधन करता है। यह एक्ट आतंकी और नक्सलवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए पुराने एक्ट में कुछ बदलाव करता है ताकि भारत के खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों से कड़ाई से निपटा जा सके। 

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया