‘लोन भुगतान के 30 दिन के भीतर लौटाएँ संपत्ति के कागजात’: बैंकों को RBI का सख्त निर्देश, देरी होने पर प्रतिदिन ₹5000 देना पड़ेगा मुआवजा
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जो भी लोग ऋण का भुगतान कर देते हैं, एक महीने के भीतर उनकी संपत्ति के कागजात उन्हें वापस किए जाएँ।