‘पकड़ुआ बियाह’ को पटना हाईकोर्ट ने बताया अवैध, कहा- माँग में जबरन सिंदूर डालना शादी नहीं, अग्नि के सात फेरे वाले विधान ‘सप्तपदी’ को मानना जरूरी
पटना हाईकोर्ट ने पकड़ुआ बियाह के मामले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी लड़की की माँग में जबरन सिंदूर डलवाना विवाह नहीं है।