राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली की हत्या करने में इस्लामी आतंकियों की मदद करने के आरोपित जावेद को जमानत मिल गई है। इस हत्याकांड से जुड़े दूसरे आरोपित को जमानत मिलने पर कन्हैया लाल के बेटे ने यश तेली ने दुख जताया है और कहा है कि इस मामले से संबंधित जाँच में कहीं ना कहीं कमी रह गई है।
दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भंडारी की पीठ ने जावेद को 5 सितंबर को जमानत दे दी। जावेद ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में जावेद ने कहा था कि उसके खिलाफ मामले में पक्का सबूत नहीं है। इससे पहले एक और आरोपित फरहाद मोहम्मद को भी पिछले साल जमानत मिल चुकी है।
यश तेली ने कहा, “जब भी मेरी कोर्ट में पेशी हुई, यही सुना कि जावेद ने ही मेरे पिताजी के बारे में सूचना दी थी कि वह दुकान पर मौजूद हैं। ये सब भी मुझे NIA की टीम द्वारा ही पता चला है। जिस तरह से उसकी जमानत हुई है, उससे मुझे लग रहा है कि उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। वह भी इस केस में बराबर का भागीदार रहा है।”
यश ने आगे कहा, “जावेद को भी सजा मिलनी चाहिए थी। उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। हो इसका है कि इस चेन में जो अपराधी पकड़े गए हैं उनकी भी जमानत आगे हो जाए। धीरे-धीरे हो ही रहा है। पहले एक छूटा और अब दूसरा छूटा है। आगे तीसरा, चौथा, पाँचवाँ…. और हो सकता है कि रियाज भी छूट जाए। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी अपराधी इतनी जल्दी छूट जाएँगे।”
जाँच को लेकर यश ने कहा कि जो टीम इस पर काम कर रही थी, उसका इसमें कमी रही होगी। उन्होंने कहा, “मैंने सुना है कि टीम उसे गिल्टी साबित नहीं कर पाई या उसके कॉल की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाई जो भी था आरोपित को इसमें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए थी और जमानत नहीं होनी चाहिए थी।” इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
Udaipur, Rajasthan: After Javed, another accused in the Taliban-style murder case in Udaipur, was granted bail, Kanhaiya Lal's son, Yash Teli, says, "I had heard for a long time that Javed's bail was granted. Whenever my court hearings took place, Javed's name was mentioned. I… pic.twitter.com/GnWThdBYVX
— IANS (@ians_india) September 5, 2024
कन्हैया लाल हत्याकांड के मामले में अभी तक मुकदमा चल ही रहा है। इस मामले में साजिशकर्ताओं और हत्यारों को सजा नहीं सुनाई गई है। इस कारण से कन्हैया लाल का परिवार निराश हो चुका है। कन्हैया लाल के बड़े बेटे यश साहू ने प्रण लिया था कि वह तब तक अपने पिता के हत्यारों की अस्थियाँ विसर्जित नहीं करेंगे जब तक हत्यारों को फाँसी ना हो जाए।
इसके अलावा यश साहू ने नंगे पैर रहने और साथ ही केश ना कटवाने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब तक कन्हैया लाल का परिवार न्याय की राह तक रहा है, उनके बेटे नंगे पैर चल रहे हैं और अस्थियाँ गंगाजी में जाने की राह तक रही हैं। लेकिन इस बीच जावेद को जमानत मिल रही है।
गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को उदयपुर में दर्जी की दुकान करने वाले कन्हैया लाल तेली की गौस मुहम्मद और रियाज ने हत्या कर दी थी। इस मामले में NIA को जाँच सौंपी गई थी। कन्हैया लाल तेली की हत्या के मामले में मुख्य आरोपितों के अलावा उनके मददगारों को भी गिरफ्तार किया था।
इस मामले में NIA की चार्जशीट में जावेद के रोल के बारे में बताया गया था। NIA चार्जशीट में बताया गया था कि 19 साल के जावेद को कन्हैया लाल की हत्या की साजिश में शामिल किया गया था। जावेद का काम कन्हैया लाल की गतिवधियों पर नजर रखना था।
जावेद कन्हैया लाल की दुकान के पास ही एक चूड़ी की दुकान पर काम करता था। उसने कातिलों को कन्हैया लाल द्वारा दुकान पर की जा रही पूरी दिनचर्या की जानकारी लगातार अपडेट की। आरोप है कि जावेद की जानकारी के आधार पर ही दोनों हत्यारे आगे बढ़े।