उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध करार दिए गए तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज माँगने, तीन तलाक देने और फिर हलाला का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार (4 अक्टूबर 2024) को शौहर इरफ़ान, जेठ सद्दाम, सास जन्न्तुन, देवर इरशाद और ननद शमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाने में शुक्रवार को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 27 जून 2023 को इरशाद से हुआ था। निकाह में पीड़िता के ससुराल वालों को अच्छा दहेज़ मिला था। इसके बावजूद पीड़िता को बार-बार दहेज़ लाने के लिए परेशान किया जाने लगा। पीड़िता की जेठ सद्दाम, सास जन्न्तुन, देवर इरशाद और ननद शमा मिलकर उसे प्रताड़ित करते।
ये लोग पीड़िता से 2 लाख रुपए और बाइक की डिमांड कर रहे थे। जब पीड़िता इनकार करती थी तो उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जाता था। 22 जुलाई 2024 को पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। पीड़िता द्वारा रहम की भीख का भी कोई असर नहीं पड़ा। पिटाई के बाद पीड़िता के शौहर ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।
प्रकरण में स्थानीय थाना जहानाबाद पर प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0स0 109/2024 अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
— FATEHPUR POLICE (@fatehpurpolice) October 4, 2024
आखिरकार पीड़िता अपने मायके पहुँची और परिजनों को सारी बात बताई। जब लड़की के घरवालों ने उसके ससुराल वालों से मिन्नत की तो उनके सामने दहेज़ देने और फिर हलाला करवाने की शर्त रखी गई। पीड़िता ने इससे इनकार कर दिया और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की गई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A, 323 और 504 के साथ तीन तलाक अधिनियम व दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। FIR में इरफ़ान, सद्दाम, जन्न्तुन, इरशाद और शमा को नामजद किया गया है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। पुलिस मामले की जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है।