मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिन माता-पिता की अनुमति के बच्चों को क्रिसमस पर सांता क्ल़ॉज नहीं बनाया जा सकेगा। ये आदेश प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग और कलेक्टरों को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सांता क्लाज या अन्य कोई और वेशभूषा पहनाने के लिए अभिभावकों को लिखित अनुमति लेनी जरूरी होगी।
जानकारी के मुताबिक, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बीते कुछ सालों में क्रिसमस पर अभिभावकों की ओर से इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जाती थी, जिनमें कहा जाता था कि उन्हें स्कूल की ओर से सांता की ड्रेस खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, इसीलिए इस बार क्रिसमस से पहले बाल आयोग ने शिक्षा विभाग के जरिए जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है।
अगर स्कूलों में बच्चों को माता-पिता की लिखित अनुमति के बिना सांता बनाया जाएगा तो इसकी शिकायत होने पर स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदार माना जाएगा।