अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी और अमिताभ बच्चन की 11 साल की पोती आराध्या बच्चन की तबीयत को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज (20 अप्रैल 2023) बच्चन परिवार की याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान यूट्यूब चैनलों को आराध्या से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा इन चैनलों को समन भी जारी किया गया। इनके साथ गूगल LLC को भी समन जारी किया गया।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने गूगल से कहा कि बच्चन परिवार को उन लोगों की पहचान उजागर की जाए जिन्होंने आराध्या को लेकर गलत खबरें फैलाईं। साथ ही ऐसी वीडियो के यूआरएल डिएक्टिवेट करने को भी कहा जिनमें बच्ची को लेकर झूठी खबर है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की किसी सेलीब्रिटी को लेकर इस तरह की भ्रामक खबरें यूट्यूब पर फैलाई गई हों।
कोर्ट के मुताबिक, “हर बच्चे को आदर सम्मान मिलना चाहिए चाहे वो सेलीब्रिटी हो या फिर कोई आम बच्चा। बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत खबरें दिखाना बिलकुल अस्वीकार्य है।” इस मामले में कोर्ट ने गूगल से ऐसी वीडियोज को अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से भी कहा है कि ऐसे कंटेंट, समान वीडियो या संबंधित कंटेंट के एक्सेस को ब्लॉक किया जाए।
बच्चन परिवार ने हाईकोर्ट में बताई आराध्या की स्थिति
बता दें कि आराध्या को लेकर फैलाई जा रही फेक खबरों के खिलाफ बच्चन परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी खबरों से उनके परिवार का नाम बदनाम हो रहा है। उन लोगों की फोटो एडिट करके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आराध्या का स्वास्थ्य एकदम भला है। वो अस्पताल में भी भर्ती नहीं है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस शंकर बोले, “अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमाएँ तो ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें न पोस्ट करें। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें बिलकुल बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। ऐसी चीजें उस कैटेगरी में क्यों न आएँ।”
क्या फैलाई गई खबर
जानकारी के मुताबिक, जिन यूट्यूब चैनलों ने आराध्या बच्चन पर गलत खबर फैलाई उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे आराध्या की सेहत बहुत खराब है और अब उसे दुआओं की जरूरत है। आराध्या की एक बीमार सी लगने वाली तस्वीर भी दिखाई गई थी। एक में तो ये भी कहा गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बच्चन परिवार की गलती से ऐसा हुआ।
इन्हीं वीडियोज में किए गए दावों पर बच्चन परिवार ने आपत्ति जताई। याचिका में कहा गया था कि आराध्या एक नाबालिग हैं। इस तरह की खबरों का उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसी खबरें परेशान करने वाली हैं।
कोर्ट में याचिका
इसी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मामले पर 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई की। आराध्या द्वारा दायर याचिका में 10 संस्थाओं को आराध्या से जुड़े सभी वीडियो को हटाने के लिए कहा गया। Google LLC और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (शिकायत सेल) को भी मामले में पक्षकार बनाया गया।
बच्चन परिवार की तरफ से लॉ फर्म आनंद एंड नाइक की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाने का मकसद बच्चन परिवार की प्रतिष्ठा से लाभ कमाना है। इससे परिवार पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि आराध्या को सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल किया जा चुका है। जिसे लेकर बच्चन परिवार खासकर अभिषेक बच्चन कई मंचो पर नाराजगी भी जता चुके हैं। अभिषेक और ऐश्वया की साल 2007 में शादी हुई थी। आराध्या का जन्म 16 नवम्बर 2011 को हुआ था। आराध्या अक्सर फिल्मी इवेंट्स में अपने पिता और माँ के साथ नजर आती रहती हैं।