दिल्ली की अदालत ने भीम सेना वाले नवाब सतपाल तंवर को दी जमानत, नूपुर शर्मा की जुबान काटने पर रखा था ₹1 करोड़ का इनाम

सतपाल तंवर (बाएँ) नूपुर शर्मा (दाएँ)

दिल्ली की एक अदालत ने भीम सेना वाले नवाब सतपाल तंवर (Satpal Tanwar) को जमानत दे दी है। तंवर को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को धमकाने और उन पर एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने आरोपित को 50,000 रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने आरोपित को जाँच के दौरान अधिकारियों के समक्ष और सुनवाई की हर तारीख को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पूर्व अनुमति लिए बिना देश से बाहर नहीं जाने को भी कहा है।

न्यायाधीश सरोहा ने अपने 19 जून के आदेश में कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में जल्दबाजी की गई थी। पहले मामला दर्ज किया गया और फिर कथित आपत्तिजनक वीडियो का विश्लेषण किया गया। पूछताछ के बावजूद आईओ (Investigating Officer) जवाब देने में नाकाम रहे कि जब उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा तो भी एफआईआर दर्ज करने की इतनी जल्दी क्यों थी?

अदालत ने कहा कि मामले में आरोपित को गिरफ्तार करते समय जाँच अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखा। अदालत ने अप्पनइ टिप्पणी में कहा कि आरोपित की गंभीर स्थिति और इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपित भीम सेना का सदस्य है, यह जमानत अर्जी पर फैसला करते समय प्रासंगिक तथ्य नहीं है, क्योंकि भीम सेना कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है।

मालूम हो कि भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 16 जून 2022 को उसके गुरुग्राम स्थित घर से दबोचा था। नवाब का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने पैगंबर मुहम्मद पर कथित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी। साथ ही उसने 8 जून को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता पर ईश​निंदा का आरोप लगाते हुए उन्हें सबके सामने ‘मुजरा करवाने’ का आपत्तिजनक एवं स्त्री-विरोधी बयान दिया था।

उसने कहा था, “मुझे खुद पर भरोसा है। अगर इस देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की तो उसे मेरे हवाले कर दें। उसे सबके सामने मुजरा करवाऊँगा। अपने सामने मुजरा करवाऊँगा और उसे मनमाफिक सजा दूँगा।”

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया