दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉमेडियन’ से ट्रोल बने कुणाल कामरा की याचिका पर सुनवाई करने से किया इंकार, लगाई फटकार

कॉमेडियन कुणाल कामरा की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनने से किया इंकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉमेडियन’ से ट्रोल बने कुणाल कामरा की उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है, जिसमें कामरा ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने की माँग की थी। कोर्ट ने टिपप्णी करते कॉमेडियन को फटकार लगाते हुए एक टिप्पणी भी की है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विमान में इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल, कामरा ने एक हवाई यात्रा के दौरान रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी से बदसलूकी की थी। इसके बाद इंडिगो इयरलाइंस ने यात्री कामरा पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था।

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ख़ुद को कॉमेडियन कहने वाले कुणाल कामरा ने एक हवाई यात्रा के दौरान ‘रिपब्लिक न्यूज़’ के संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ बदतमीजी की थी। अर्नब अपनी सीट पर बैठे हुए थे और कान में हेडफोन लगाए हुए थे। कुणाल कामरा अर्नब के पास पहुँच गया और उसने उन्हें ‘डरपोक’ बताया था। उसने अपने इस घटिया हरकत का वीडियो भी शूट कर लिया। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कुणाल कामरा अर्नब गोस्वामी पर लगातार तंज कसते हुए न सिर्फ़ उन्हें परेशान कर रहा है बल्कि बार-बार उन्हें ‘डरपोक’ भी बता रहा है। बाद में उसने ट्विटर पर इस वीडियो को डालते हुए गर्व के साथ लिखा कि वो रोहित वेमुला की माँ के लिए ऐसा कर रहा है। वो वीडियो में स्वीकार करता है कि वो जो कर रहा है, वो नियमानुसार सही नहीं है लेकिन फिर वो कहता है कि वो इसके लिए जेल जाने को भी तैयार है। वो अर्नब को कहता दिख रहा- ‘गेट द फकिंग टाइम और रोहित वेमुला की 10 पेज की सुसाइड नोट को पढ़ो।

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इतना ही नहीं कामरा ने इसके बाद अर्णव को पर्सनल मैसेज भेजकर परेशान किया था। कामरा के इस व्यवहार के बाद इंडिगो एयरलाइन्स ने उपद्रवी यात्री कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और इंडिगो ने कहा कि कुणाल कामरा का ये व्यवहार अस्वीकार्य है और उन्हें फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए 6 महीनों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। बाद में कई और एयरलाइन्स ने भी कुणाल कामरा को प्रतिबंधित कर दिया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया