अनलॉक 3.0: जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में नहीं रहेगा प्रतिबंध

अनलॉक-5 प्रतीकात्मक चित्र (साभार: ज़ी न्यूज़)

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बुधवार (जुलाई 29, 2020) को जारी नई गाइडलाइंस के तहत 5 अगस्त से जिम और योग के संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालाँकि, निषिद्ध क्षेत्रों में किसी तरह की ढील नहीं दी गई है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि आने वाले 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में, सामाजिक संचालन को सुनिश्चित करने और COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।

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इसके अलावा, दिशानिर्देश में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की इजाजत दी है। जिसमें अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना, आदि। यह भी कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जुलाई 21, 2020 को एमएचए (MHA) द्वारा जारी निर्देशों का ही पालन किया जाएगा।

MHA द्वारा जारी ‘अनलॉक 3.0’ के निर्देश यह भी कहते हैं कि किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे। हालाँकि, कन्टेनमेंट क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेगा, जहाँ केवल आवश्यक सेवाओं की ही अनुमति होगी।

वहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के बाद, यह निर्णय लिया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अगस्त 31, 2020 तक बंद रहेंगे।

यहीं नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा।

इसके अलावा, उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी, जिनमें भीड़ जमा होती है। अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के तीसरे चरण में मेट्रो रेल के संचालन की भी अनुमति नहीं है।

एमएचए द्वारा जारी अनलॉक 3.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, बाकी सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे।

स्थिति के आकलन के आधार पर, राज्य सरकार कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करेंगी और इन इलाकों की जानकारी वेबसाइट पर सर्वाजनिक की जाएगी। राज्य सरकारें परिस्थितियों के आधार पर इन इलाकों के बाहर कुछ गतिविधियों पर भी रोक लगा सकती है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया