‍‍कुख्यात नक्सली नेता अरविंद यादव पर कसा ED का शिकंजा, 1.15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार और झारखंड के दो माओवादियों की संपत्ति जब्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (फरवरी 21, 2020) को एक और कुख्यात नक्सली पर शिकंजा कसा। ED ने शुक्रवार को बिहार के कुख्यात नक्सली की 1.15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने यह कार्रवाई नक्सली नेता के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है।

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बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अरविन्द यादव और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी हुआ था। इसके तहत एक ट्रक और लगभग 14 एकड़ जमीन कुर्क किए गए हैं। ट्रक की कीमत 11 लाख रुपए बताई गई है, वहीं जमीन की कीमत 11 करोड़ रुपए से ज्यादा है। निवेश की पूरी अवधि के दौरान यादव परिवार के किसी सदस्य ने इनकम टैक्स नहीं भरा है। ED ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है।

ED की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यादव एक कुख्यात नक्सली है। वो प्रतिबंधित वामपंथी चरमपंथी के साथ उग्रवादी माओवादी संगठन CPI (माओवादी) का सक्रिय सदस्य और नेता है। रंगदारी और जबरन वसूली को लेकर बिहार पुलिस ने यादव के खिलाफ 61 केस दर्ज किए हैं। पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में यादव को भगोड़ा बताया गया है। जाँच में पता चला कि यादव और उसके परिवार के सदस्यों ने काफी मात्रा में नकदी बैंक खातों में जमा कराई। साथ ही परिवार के सदस्यों की आय का कोई ज्ञात स्रोत भी नहीं है। उन्होंने अवैध तरीके से कमाए गए धन से चल-अचल संपत्तियाँ खरीदीं।

जाँच एजेंसी ने बताया कि अरविंद ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों हमिया देवी, विनोद यादव, वीरेंद्र यादव, नूनवती देवी, कुसुम देवी, गायत्री देवी, मंजू कुमारी और मधुमिता कुमारी के नाम पर भी ढेर सारी जमीनें खरीद रखी थीं, जिसे जब्त कर लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले गुरुवार (फरवरी 20, 2020) को ED ने बिहार और झारखंड के दो नक्सलियों अभिजीत यादव और पिंटू राणा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में 26 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया